प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना : इस योजना के लिए 8800 करोड रुपए खर्च किया जाएगा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों को बीमा कंपनियों द्वारा निश्चित खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रवि की फसल के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान करेगा।किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओ को दूर करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को मंजूरी दे दी।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम कराएगी।यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है। जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके और रवि की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों की सुरक्षा प्रदान करती है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए किसानों को 5% प्रीमियम किस्त का भुगतान करना होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसानों को होने वाले नुकसान के लिए सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक ऐसी योजना है। जिसमें किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है। यह योजना ग्रामीण आबादी का अधिकतम अनुपात कृषि के लिए है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2016 को एक नई योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी एम एफ बी वाई) का अनावरण किया जिसके तहत किसानों को बहुत सी सुविधाएं का फायदा हुआ है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लोन देने वाले कुछ बैंक
बैंक/ लोन संस्थान ब्याज दर | (प्रति वर्ष) |
बजाज फिनसर्व | 13.00% से शुरू |
एक्सिस बैंक | 10.75% से शुरू |
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | 10.30% – 15.10% |
HDFC बैंक | 11.00% से शुरू |
कोटक महिंद्रा बैंक | 10.99% से शुरू |
ICICI बैंक | 10.75% से शुरू |
इंडसइंड बैंक | 10.49% से शुरू |
IDFC फर्स्ट बैंक | 10.75% से शुरू |
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किसानों का कवरेज
इस योजना के तहत शामिल किए गए हैं। किसानों का कवरेज, जोखिम की कवरेज, फसलों की कवरेज, जोखिम के अपवर्जन, बीमित राशि, कवरेज की सीमा अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टे दार जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिए पात्र हैं। गैर ऋण किसानों को राज्य में प्रचलित के भूमि रिकॉर्ड अधिकार (आर ओ आर) भूमि कबजा प्रमाण पत्र (एल पी सी) आदि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनुमति अधिसूचित लागू अनुबंध समझौते के विवरण आदि अन्य संबंधित दस्तावेज भी आवश्यक है:
Agriculture Loan (कृषि लोन ले) | Government Loan Scheme, Details
- योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, महिला किसानों की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किया जाएगा इसके तहत बजट आवंटन और उपयोग संबंधित राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति सामान्य वर्ग द्वारा भूमि भूमि धारण के अनुपात में होगा पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) को कार्यान्वयन एवं फसल बीमा योजनाओं पर किसानों की प्रतिक्रिया प्राप्त करने के लिए शामिल किया जा सकता है।
- अनिवार्य घटक वित्तीय संस्थाओं से अधिसूचित फसलों के लिए मौसमी कृषि कार्य (एस ए ओ) के लिए ऋण लेने वाले सभी किसान अनिवार्यता: आच्छादित होंगे।
- स्वैच्छिक घटक गैर ऋण किसानों के लिए योजना वैकल्पिक होगी।
योजना के मुख्य उद्देश्य
- प्राकृतिक आपदाओं, और रोबो के परिणाम स्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी भी विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।
- किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।
- कृषि में किसानों की सतत प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभ
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से किसान को होने वाले नुकसान के लिए सरकार द्वारा बीमा प्रदान किया जाएगा।
- इस योजना का लाभ वही किसान ले सकते हैं जिनका किसी प्राकृतिक आपदा के कारण नुकसान हुआ है।
- योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- अन्य किसी कारण से नुकसान होने पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं।
कुछ महत्वपूर्ण बातें
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की भुगतान की जाने वाली प्रीमियम (किस्तों) दरों को किसानों की सुविधा के लिए बहुत कम रखा गया है। ताकि सभी स्तर के किसान आसानी से फसल बीमा का लाभ ले सके।
- प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत तकनीकी का अनिवार्य प्रयोग किया जाएगा जिससे किसान सिर्फ मोबाइल के माध्यम से किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
- इसके अंतर्गत सभी प्रकार की फसलों (रवि, खरीफ, वाणिज्यिक और बागवानी की फसलें) को शामिल किया गया है। खरीफ (धान या मक्का, चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना आदि) की फसलों के लिए 2% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा रवि (गेहूं, चना, मसूर, सरसों आदि) की फसलों के लिए 1.5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसल बीमा के लिए 5% प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा।
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- सरकार सब्सिडी पर कोई ऊपरी सीमा नहीं है। यदि बचा हुआ प्रीमियम 90% होता है। तो यह सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत आने वाले 3 सालों के अंतर्गत सरकार द्वारा 8800 करोड रुपए खर्च करने के साथ ही 50% किसानों को कवर करने का लक्ष्य रखा गया है।
- प्रीमियम की दरों में एकरूपता लाने के लिए भारत में सभी जिलों को समूह में दीर्घकालीन आधार पर बांट दिया जाएगा।
- यह नई फसल बीमा योजना एक राष्ट्रीय एक योजना विषय पर आधारित है यह पुरानी योजनाओं की सभी अच्छाइयों को धारण करते हुए उन योजनाओं की कमियों और बुराइयों को दूर करता है।
- मनुष्य द्वारा निर्मित आपदाओं जैसे आग लगना चोरी होना सेंध लगना आदि को इस योजना के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है।
My Words
आशा करते हैं। कि आपको यह आर्टिकल पसंद आया होगा आज के इस आर्टिकल में हमने आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी है। यदि आप भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं। तो बिना देरी किए इस आर्टिकल को शुरू से लेकर अंत तक जरूर पढ़े। जिसकी सहायता से आप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में अधिक से अधिक जानकारी ले और इसका लाभ जरूर उठाएं तो जानकारी के लिए पोस्ट कौन सा तक जरूर पढ़िए.